काबुल
 अफगानिस्तान में पिछले एक महीने में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 42 लोगों की मौत हुई है और 45 अन्य घायल हुए हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता शफीउल्ला रहीमी ने यह जानकारी दी। एक स्थानीय टेलीविजन चैनल टोलोन्यूज ने रहीमी के हवाले से कहा, “भारी बारिश और बाढ़ ने 341 घरों और लगभग 20,000 एकड़ कृषि भूमि को भी नष्ट कर दिया है।”

चैनल के मुताबिक प्राकृतिक आपदा ने देश के 34 प्रांतों में से 23 में कहर बरपाया है। इनमें कंधार, कुनार, खोस्त, बदाखसन, कपिसा और दाइकुंडी प्रांत प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, 13,000 मवेशी मारे गए हैं।
इस बीच, अफगानिस्तान के मौसम विभाग ने युद्ध से प्रभावित रहे देश के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिनों में भारी बारिश और बाढ़ का अनुमान जताया है।

पाकिस्तान : संयुक्त जांच दल ने जिन्ना हाउस पर हमला मामले में इमरान खान को तलब किया

लाहौर
 पाकिस्तान में नौ मई को ऐतिहासिक कोर कमांडर हाउस या जिन्ना हाउस पर हुए हिंसक हमला मामले की जांच कर रहे संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को  तलब किया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान को लाहौर में किला गुज्जर पुलिस मुख्यालय में शाम चार बजे जेआईटी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। उन्हें हमले को लेकर सरवर रोड थाने में दर्ज के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री खान को नौ मई को गिरफ्तार किए जाने के बाद हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने जिन्ना हाउस (कोर कमांडर हाउस) को आग लगा दी थी।

बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस पर धावा बोल दिया था और इसमें तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी थी।

'जियो न्यूज' ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिन्ना हाउस और लाहौर में असकरी कॉरपोरेट टावर पर आगजनी और हमले की जांच के लिए पंजाब की अंतरिम सरकार ने जेआईटी का गठन किया था, जिसने मंगलवार को खान को तलब किया।

खान की गिरफ्तारी के विरोध में कई दिनों तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं, सुरक्षा बलों ने नागरिक एवं सैन्य संस्थानों पर हमलों के बाद पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जिसके बाद पीटीआई नेताओं का पलायन शुरू हो गया। देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम आठ लोग मारे गए।

हिंसक प्रदर्शनकारियों ने खान के गृहनगर पंजाब के मियांवाली जिले में एक विमान को आग लगा दी और फैसलाबाद में आईएसआई भवन पर हमला किया।

भीड़ ने पहली बार रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर धावा बोल दिया। पुलिस के अनुसार दो दिन के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दर्जन से अधिक सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई या उनमें आग लगा दी गई।

 

पाकिस्तान : उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार देने वाला कानून लागू

पाकिस्तान सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार देने के लिए एक नया कानून लागू किया है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री पद से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने का रास्ता खुल गया है।

शरीफ को उच्चतम न्यायालय ने 2017 में प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया था, लेकिन वह अपील नहीं कर पाए थे, क्योंकि देश में शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून नहीं था।

राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने  उच्चतम न्यायालय (फैसलों और आदेशों की समीक्षा) विधेयक, 2023 पर हस्ताक्षर कर दिए, जो संविधान के अनुच्छेद-184 के तहत शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार देता है। यह कानून पूर्व के फैसलों पर भी लागू होता है।