भोपाल
राजधानी बैरागढ़ के सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण ठाकुर को सिविल सेवा नियमों का पालन नहीं करने पर निलंबित कर दिया गया है। भोपाल कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने आदेश जारी किए। डॉ. प्रवीण ठाकुर ने 21 मई 2024 को अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में डयूटी के दौरान आरोपी दीपक गुजराती पिता गोपाल गुजराती, निवासी गांधी नगर भोपाल के मेडिको लीगल परीक्षण कराए जाने पर अपने कर्तव्य का पूर्ण निवर्हन नहीं किया। साथ ही उन्होंने आरक्षक से बदसलूकी एवं अभद्र व्यवहार किया।
 
उनके कृत्य के कारण शासन की छवि धूमिल होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव कमिश्नर कार्यालय को भेजा गया। कलेक्टर के प्रस्ताव अनुसार डॉ. प्रवीण ठाकुर को उपरोक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उन्हें सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल नियत किया गया।  निलंबन अवधि में डॉ. ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।