नई दिल्ली।

चंडीगढ़ में दो दिनों तक चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों और वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है की दरों पर बनी फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों को काउंसिल की मंजूरी मिल गई है। इनमें के कई कैटेगरी की वस्तुओं और तमाम श्रेणियों की सेवाओं में दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया गया है।

क्या हुआ सस्ता
हड्डी से जुड़ी बीमारी के इलाज के सामान पुरानी दर 12%  नई दर 05%
फाइलेरियारोधी दवा पुरानी दर  05% नई दर  00%
सैन्य उत्पादपर आईजीएसटी लागू नई दर 00
ट्रक-मालवाह को किराये पर देना तेल सहित पुरानी दर 18% नई दर 12%
रोपवे से मालढुलाई और यात्रा 18% से अब  05%
नोट: खाद्य तेल और कोयला पर आईटीसी रिफंड नहीं मिलेगा

क्या हुआ महंगा

प्रिंटिंग इंक 12 से अब 18 फीसद
चिट फंड सेवा 12 से बढ़कर 18 फीसद
पानी के पंप, साइकिल पंप 12 से बढ़कर 18 फीसद
आटा चक्की, दाल मशीन, 05 से बढ़कर 18 फीसद
अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन 12 से बढ़कर 18 फीसद
सर्किट बोर्ड 12 से बढ़कर  18 फीसद
ड्राइंग और मार्किंग उपकरण 12 बढ़कर  18 फीसद
सोलर वाटर हीटर 05 से बढ़कर 12 फीसद
नक्शे, ग्लोब 00 से अब 12 फीसद
मिट्टी से जुड़े उत्पाद 05 से बढ़कर 12 फीसद
सरकारी संस्थानो को दिए जाने वाले उपकरण 05 से बढ़कर 18 फीसद
टेट्रा पैक 12 से बढ़कर 18 फीसद
कई दरों से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। साथ ही पहले से दी जा रही वस्तुओं पर छूट को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नई व्यवस्था में अब प्रिंट्रिंग, ड्रॉइंग और लिखने वाली स्याही पर 12 की जगह 18 फीसदी, ब्लेड वाले चाकू, कागज वाले चाकू, पेंसिल शार्पनर, चाकू, कांटे जैसी चीजों पर भी दरें 12 के बजाए 18 फीसदी हो गई हैं।

एलईडी लैंप और उनसे जुड़े धातु मुद्रित सर्किट बोर्ड और अन्य उपकरणों पर भी नई व्यवस्था में दरें 12 फीसदी के बजाए 18 फीसदी हो गई हैं। सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी युक्तिसंगत किए जाने के बाद पांच फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा।