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  • मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल से जशपुर में महुआ को मिल रहा नया स्वरूप, जशप्योर और जय जंगल के प्रयासों से जनजातीय परिवारों एवं महिला स्वसहायता समूहों के लिए आजीविका की नई संभावनाएं

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से जशपुर में महुआ को मिल रहा नया स्वरूप, जशप्योर और जय जंगल के प्रयासों से जनजातीय परिवारों एवं महिला स्वसहायता समूहों के लिए आजीविका की नई संभावनाएं

    रायपुर

     कभी जंगलों में सहज रूप से मिलने वाली वन उपज और पारंपरिक उपयोग तक सीमित महुआ आज नए रूप, नई पहचान और नई संभावनाओं के साथ बाजार तक पहुंच रहा है। जशपुर में महुआ को केवल वन उपज के रूप में नहीं, बल्कि खाद्य नवाचार, मूल्य संवर्धन, अनुसंधान और जनजातीय आजीविका के अवसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में स्थानीय संसाधनों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों ने महुआ की पहचान को नई ऊंचाई दी है।

    इसी बदलाव की झलक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में देखने को मिली, जहां जशप्योर और जय जंगल के स्टॉल पर जशपुर के महुआ आधारित उत्पादों ने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। 18 से 20 सितंबर तक आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने महुआ से तैयार विभिन्न खाद्य उत्पादों को देखा, उनके बारे में जानकारी ली और उनकी गुणवत्ता, स्वाद तथा आधुनिक पैकेजिंग की सराहना की।

    महुआ की बदली तस्वीर, पारंपरिक वन उपज से आधुनिक फूड प्रोडक्ट तक

    महुआ का नाम सुनते ही लंबे समय तक लोगों के मन में इसकी पारंपरिक उपयोगिता की ही तस्वीर उभरती रही। जशपुर में इसी धारणा को बदलते हुए महुआ को आधुनिक खाद्य उत्पादों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। अब महुआ केवल जंगल से संग्रहित होने वाली वन उपज नहीं, बल्कि प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के जरिए बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने वाला उत्पाद बन रहा है।

    इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के हॉल नंबर-3 के स्टॉल नंबर 4 एवं 5 पर महुआ नेक्टर, महुआ नेक्टर गोल्ड, वन्यप्राश, महुआ एनर्जी पाचक, महुआ टी, महुआ आधारित कुकीज़, रागी-महुआ उत्पाद, महुआ लड्डू और फूड-ग्रेड महुआ फूल सहित अनेक उत्पाद प्रदर्शित किए गए। उत्पादों की विविधता के साथ उनकी आकर्षक पैकेजिंग और आधुनिक प्रस्तुति ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि जंगलों से मिलने वाला पारंपरिक महुआ आधुनिक खाद्य बाजार में इतने नए रूपों में भी अपनी जगह बना सकता है।

    कई आगंतुकों ने पहली बार महुआ को इतने विविध खाद्य स्वरूपों में देखा। उत्पादों की प्रस्तुति और स्वाद ने यह संदेश दिया कि यदि स्थानीय संसाधनों को उचित तकनीक, गुणवत्ता और बाजार की समझ के साथ जोड़ा जाए, तो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक उपज भी व्यापक बाजार तक पहुंच सकती है।

    जशप्योर बना स्थानीय संसाधनों के मूल्य संवर्धन का माध्यम

    जशपुर की पहचान केवल अपने जंगलों और प्राकृतिक संपदा से नहीं, बल्कि यहां के लोगों के पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों से भी जुड़ी है। इसी स्थानीय ताकत को आर्थिक अवसरों में बदलने की दिशा में जशप्योर के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

    जिला प्रशासन, स्थानीय समुदाय, महिला समूहों, उत्पादक संस्थाओं और तकनीकी संस्थानों के साझा प्रयासों से महुआ सहित स्थानीय वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और बाजार से जुड़ाव पर काम हो रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों को स्थानीय स्तर पर ही अधिक मूल्यवान बनाना और उनसे जुड़े परिवारों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर तैयार करना है।

    मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में स्थानीय एवं जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन और उन्हें व्यापक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। जशपुर में महुआ को लेकर हो रहे प्रयास इसी सोच को जमीन पर साकार करते हुए दिखाई देते हैं।

    पेड़ से बाजार तक तैयार हो रही पूरी वैल्यू चेन

    महुआ की कहानी केवल उत्पाद तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे पेड़ से बाजार तक पूरी वैल्यू चेन विकसित करने का प्रयास है। स्वच्छ और फूड-ग्रेड संग्रहण से लेकर डिहाइड्रेशन, प्रसंस्करण, अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार, उत्पाद विकास, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक प्रत्येक चरण को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

    जिला प्रशासन जशपुर के सहयोग से संचालित Mahua Centre of Excellence और ‘Mahua Kosh’ में महुआ के खाद्य उपयोग, नए उत्पादों, फूड-ग्रेड कलेक्शन, डिहाइड्रेशन और प्रसंस्करण तकनीक सहित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं प्रयोग किए जा रहे हैं।

    इन प्रयासों का व्यापक उद्देश्य महुआ की गुणवत्ता और बाजार मूल्य बढ़ाने के साथ इससे जुड़े जनजातीय परिवारों और महिला स्वसहायता समूहों के लिए आय के नए अवसर तैयार करना है। जब जंगल में संग्रहित होने वाली उपज को वैज्ञानिक तरीके से तैयार कर बाजार तक पहुंचाया जाता है, तो उसका लाभ केवल अंतिम उत्पाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी मूल्य श्रृंखला से जुड़े लोगों तक पहुंचने की संभावना बनती है।

    पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही नई पीढ़ी

    इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में जशप्योर एवं जय जंगल के स्टॉल का प्रतिनिधित्व जशपुर की अनेश्वरी भगत और गणपति बाई कर रही थीं। वे आगंतुकों को केवल उत्पादों की जानकारी ही नहीं दे रही थीं, बल्कि यह भी बता रही थीं कि महुआ का संग्रहण किस तरह किया जाता है, उसे फूड-ग्रेड बनाने के लिए किन प्रक्रियाओं को अपनाया गया है और किस प्रकार पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक फूड प्रोसेसिंग से जोड़ा जा रहा है।

    यह तस्वीर जशपुर में हो रहे बदलाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है—जहां जंगल से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान अब आधुनिक उत्पाद विकास और बाजार की जरूरतों के साथ जुड़ रहा है।

    अनुसंधान से पोषण की नई संभावनाओं की तलाश

    महुआ के खाद्य उपयोग के विस्तार के साथ इसके पोषण संबंधी पहलुओं पर भी अनुसंधान की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जय जंगल के निदेशक समर्थ जैन ने बताया कि ग्राहकों से महुआ के सेवन के बाद आयरन और हीमोग्लोबिन से जुड़े सकारात्मक अनुभवों की बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से समझना जरूरी है और महुआ में आयरन की मात्रा के साथ शरीर में उसकी उपलब्धता एवं उपयोगिता का व्यवस्थित अध्ययन अगला महत्वपूर्ण कदम है।

    उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक अध्ययन इन अनुभवों के पीछे ठोस आधार स्थापित करते हैं, तो महुआ पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन उपज के रूप में नई संभावनाएं प्रस्तुत कर सकता है। उनका प्रयास जशपुर के जंगलों में उपलब्ध इस वन उपज को अनुसंधान, बेहतर प्रसंस्करण और नए उत्पादों के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाना है।

    जशपुर के जंगलों से देश-दुनिया तक पहुंचने की राह

    14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में जशपुर के महुआ उत्पादों को मिली प्रतिक्रिया केवल किसी एक उत्पाद की लोकप्रियता की कहानी नहीं है। यह उस बदलाव की कहानी है जिसमें स्थानीय संसाधन, जनजातीय परंपरा, महिला समूहों की भागीदारी, प्रशासनिक सहयोग, तकनीकी ज्ञान और उद्यमिता एक साथ आकर नई आर्थिक संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं।

    जशपुर का महुआ अब जंगलों में बिखरी वन संपदा भर नहीं है। यह स्थानीय ज्ञान, मेहनत और नवाचार के साथ एक ऐसे उत्पाद के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो जनजातीय परिवारों और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों का माध्यम बन सकता है।

    जशपुर के जंगलों से निकलकर महुआ अब बाजार की नई भाषा बोल रहा है—स्थानीय संसाधन से मूल्य संवर्धन, पारंपरिक ज्ञान से नवाचार और वन उपज से आजीविका तक। यही बदलाव जशपुर के महुआ को नई पहचान दे रहा है।

  • जबलपुर समेत 12 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, 26 सितंबर तक IMD का अलर्ट

    जबलपुर समेत 12 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, 26 सितंबर तक IMD का अलर्ट

    भोपाल।

    मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आज से शुरू हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी इलाकों में फिर से झड़ी लग सकती है।

    मौसम विज्ञान केंद्र ने कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को सतना में 0.9 मिलीमीटर, मंडला में 10 मिलीमीटर, छतरपुर जिले के खजुराहो में 5 मिलीमीटर और बालाघाट जिले के मलाजखंड में 8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

    26 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज वर्षा के आसार

    मौसम विज्ञानी प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि पश्चिम–मध्य बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सिस्टम अगले 12 घंटों में डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इसके 23 सितंबर की रात से 24 सितंबर की सुबह के बीच विशाखापत्तनम और गोपालपुर के तटों को पार करने की संभावना है, जिसका असर मध्य प्रदेश में बुधवार से दिखने लगेगा।

    उत्तर–पश्चिम भारत से लौटने लगा मानसून

    दक्षिण–पश्चिम मानसून की विदाई रेखा फिलहाल राजस्थान, पंजाब और Haryana के हिस्सों से गुजर रही है। अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और शेष पंजाब–हरियाणा से भी मानसून के पूरी तरह लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन चुकी हैं।

    मध्य प्रदेश में 1 जून से 22 सितंबर तक मानसूनी वर्षा का आंकड़ा सामान्य से कमजोर रहा है। इस अवधि में पूरे प्रदेश में दीर्घावधि औसत से 6 प्रतिशत कम पानी बरसा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 2 प्रतिशत कम, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 10 प्रतिशत कम वर्षा रिकार्ड की गई है।

    सबसे कम और सबसे अधिक बारिश वाले जिलों की स्थिति

    सामान्य से सबसे कम वर्षा वाले पांच शहर

    सामान्य से सबसे कम वर्षा वाले पांच शहर

       

    शहर

    सामान्य वर्षा

    वास्तविक वर्षा

    कितनी कम हुई वर्षा

    अलीराजपुर

    837.5

    426.0

    49 प्रतिशत

    धार

    783.8

    489.1

    38 प्रतिशत

    नर्मदापुरम

    1234.6

    817.2

    34 प्रतिशत

    रतलाम

    888.2

    593.5

    33 प्रतिशत

    हरदा

    1055.3

    720.2

    32 प्रतिशत

    (नोट — वर्षा मिलीमीटर में)

    सामान्य से सबसे अधिक वर्षा वाले पांच शहर

    सामान्य से सबसे अधिक वर्षा वाले पांच शहर

       

    शहर

    सामान्य वर्षा

    वास्तविक वर्षा

    कितनी अधिक हुई वर्षा

    निवाड़ी

    768.8

    1183.7

    54 प्रतिशत

    मऊगंज

    948.9

    1422.8

    50 प्रतिशत

    सतना

    922.4

    1319.6

    43 प्रतिशत

    सिंगरौली

    844.5

    1093.0

    29 प्रतिशत

    भिंड

    601.7

    757.2

    26 प्रतिशत

    (नोट — वर्षा मिलीमीटर में)

     

  • गरबा को लेकर बीजेपी विधायक बोले- मुस्लिम भी आएं, अपनी बहनों-बेटियों को साथ लाएं

    गरबा को लेकर बीजेपी विधायक बोले- मुस्लिम भी आएं, अपनी बहनों-बेटियों को साथ लाएं

     भोपाल

    भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम युवाओं को गरबा कार्यक्रमों में अकेले नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी बहनों और बेटियों को भी साथ लाना चाहिए। भोपाल के हुजूर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक की इस टिप्पणी की विपक्षी कांग्रेस और एआईएमआईएम (AIMIM) ने निंदा की है।

    सोमवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए शर्मा ने कहा था कि अगर मुसलमान नवरात्रि उत्सव के दौरान आयोजित गरबा में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें 'जय श्री राम' का नारा लगाना होगा और माथे पर 'तिलक' लगाना होगा। उन्होंने कहा, इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी।

     

  • अजय चंद्राकर ने सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह के खिलाफ किया मानहानि का दावा

    अजय चंद्राकर ने सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह के खिलाफ किया मानहानि का दावा

    धमतरी.

    वायरल वीडियो को लेकर चल रहा सियासी विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और लोकगायिका व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है।

    मामला स्वतंत्रता दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। चंद्राकर का आरोप है कि भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बनाया गया पुराना वीडियो स्वतंत्रता दिवस का बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। उनका कहना है कि इस तरह वीडियो प्रसारित किए जाने से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर उन्होंने दोनों के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है।

    दो आरोपी भी हो चुके हैं गिरफ्तार
    वायरल वीडियो मामले में धमतरी पुलिस ने अलग कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कुरूद स्थित भाजपा कार्यालय में 22 मार्च 2026 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाजपा का झंडा फहराए जाने का वीडियो बनाया गया था। आरोप है कि बाद में इसी मूल वीडियो को डाउनलोड कर एडिट किया गया और उसे स्वतंत्रता दिवस से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। पुलिस ने भुनेश्वर निराला (25) और राकेश निराला (35) को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया। दोनों सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम जिल्दी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस का दावा है कि वीडियो एडिट करने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं।

    क्या है पूरा विवाद
    स्वतंत्रता दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर अजय चंद्राकर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे भाजपा का झंडा फहराते नजर आ रहे थे। वीडियो को इस दावे के साथ प्रसारित किया गया कि 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराया। बाद की पड़ताल में पुलिस के अनुसार यह वीडियो 15 अगस्त 2026 का नहीं, बल्कि पहले के भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का था। इसी वीडियो को लेकर रायपुर के सिविल लाइन थाने में सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 336(4), 353(2) और 196 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अब अजय चंद्राकर की ओर से दायर मानहानि याचिका के बाद विवाद का एक और पहलू अदालत पहुंच गया है। मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही और दोनों पक्षों की दलीलों पर नजर रहेगी।

  • ग्वालियर में सरेराह छात्रा से छेड़छाड़-मारपीट, CCTV वायरल होते ही आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

    ग्वालियर में सरेराह छात्रा से छेड़छाड़-मारपीट, CCTV वायरल होते ही आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

     ग्वालियर

     ग्वालियर में 16 वर्षीय छात्रा का रास्ता रोककर बाइक सवार युवक ने दुस्साहसिक हरकत की। उसने सरेराह उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर छात्रा को थप्पड़ मारे। घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी में रिकार्ड हो गया। वीडियो प्रसारित हुआ तो हरकत में आई पुलिस ने सोमवार को आरोपित युवक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    घटना भितरवार थाना क्षेत्र के बाजना गांव की

    घटना ग्वालियर जिले के भितरवार थाना क्षेत्र के बाजना गांव की है। कक्षा 11 वीं की छात्रा कस्बे में रहकर पढ़ाई कर रही है। पुलिस को छात्रा ने बताया कि करीब 10-15 दिन पहले लोढ़ी निवासी युवराज रावत ने बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन उसने इन्कार कर दिया तो वह स्कूल और कोचिंग जाते समय पीछा करने लगा।

    19 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे वह अपनी बुआ की बेटी के साथ कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी एसआइटीएम स्कूल के सामने आरोपित युवराज रावत अपने साथी योगेश रावत के साथ बाइक से आया और रास्ता रोक लिया।
    विरोध किया तो थप्पड़ मारा

    युवराज ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया। विरोध किया तो थप्पड़ मारा। जान से मारने की धमकी दी। युवक के साथी योगेश ने बीच-बचाव कर मामला रफादफा कराने की कोशिश की। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई और इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ तो पुलिस हरकत में आई। इसके बाद सोमवार को एफआइआर दर्ज कर आरोपित युवराज रावत को गिरफ्तार कर लिया।

    मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में छेड़छाड़, गलत तरीके से रोकने, गलत तरीके से रोक, महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने, धमकी देने की बीएनएस की धाराओं के अतिरिक्त पाक्सों एक्ट में केस दर्ज किया है।

     

  • साइबर और फोरेंसिक क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार आवश्यक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    साइबर और फोरेंसिक क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार आवश्यक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    भोपाल 

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दिन-प्रतिदिन के जीवन में जिस गति से डिजिटल प्रणालियों का उपयोग बढ़ रहा है, उसी गति से इस क्षेत्र में चुनौतियां भी बढ़ रही है। डिजिटल और साइबर क्षेत्र की व्यवस्थाओं में समाज हित और जनकल्याण लगातार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सर्तकता आवश्यक है। साइबर और फॉरेंसिक क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के विस्तार से ही यह संभव है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की पहल पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और राज्य शासन के बीच हुआ एमओयू तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और राजीव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच हुआ रिलेशनशिप एग्रीमेंट साइबर क्षेत्र में सर्तकता और डिजिटल फोरेंसिक्स में दक्षता का विस्तार करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार आज मंत्रालय में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय भोपाल के मध्य एमओयू के आदान प्रदान के अवसर पर व्यक्त किया। उच्च शिक्षा मंत्री  इन्दर सिंह परमार  इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे।

    शीघ्र आरंभ होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम

    आज हुआ एमओयू, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर द्वारा प्रदेश के जेल मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिये राज्य शासन के साथ किया गया है। अतिशीघ्र ही प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेगें। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर, भोपाल के सुचारू संचालन एवं समन्वय के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गाँधीनगर और राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के मध्य रिलेशनशिप एग्रीमेंट सम्पादित किया गया। मंत्रालय में हुए एमओयू और रिलेशनशिप एग्रीमेंट कार्यक्रम में आयुक्त तकनीकी शिक्षा  अवधेश शर्मा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भोपाल के निदेशक  राकेश कुनवर तथा आरजीपीवी के कुलपति  आलोक शर्मा उपस्थित थे। 

    भोपाल परिसर में उपलब्ध है साइबर सिक्योरिटी में बीटेक और डिजिटल फोरेंसिक व साइबर सिक्योरिटी में एमएससी पाठ्यक्रम

    उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 28 सितम्बर, 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में रक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विस्तार एवं सेवाएँ प्रदान करना है। देश के 07 राज्यों में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसर स्थापित किया जा चुके हैं और अब तक लगभग 40 हजार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के परिसर की स्थापना भोपाल में करने के संबंध में मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 01.07.2025 में निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी), भोपाल परिसर में उपलब्ध भूमि में से 10 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। वर्तमान में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा अस्थायी भवन उपलब्ध कराया गया है। इस अस्थायी परिसर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय दिनांक 22 सितम्बर, 2025 को 01 स्नातक एवं 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस परिसर में 84 विद्यार्थी अध्ययनरत् है। यहां साइबर सिक्योरिटी में बीटेक और डिजिटल फोरेंसिक साइबर सिक्योरिटी में एमएससी पाठ्यक्रम उपलब्ध है। 

  • ‘वंदे मातरम्’ न गाने पर सजा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस

    ‘वंदे मातरम्’ न गाने पर सजा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस

    नई दिल्ली

    राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कारणों से वंदे मातरम नहीं गाता है या फिर सारे आंतरे नहीं गाता है तो उसपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट नेइस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। गायक टीएम कृष्णा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई की वंदे मातरम् से जुड़े कानून की व्याख्या करते वक्त 1986 के 'बिजो एमैनुअल' के तय सिद्धातों को लागू किया जाएगा।

    आपको बता दें कि जुलाई में संसद के मॉनसून सत्र में एक संशोधन विधेयक लाकर वंदे मातरम को इसके अंतरगत लाया गया था। 29 जुलाई को राज्यसभा में और फिर 30 जुलाई को लेकसभा में विधेयक को पास करके कानून बनाया दिया गया और वंदेमातरम गाना अनिवार्य किया गया था। इसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के दायरे में ले आया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गीत को दो अंतरे तक ही सीमित रखने पर विचार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस बात पर विचार करने को तैयार है कि इसे ना गाने को दंडनीय अपराध ना बनाया जाए।

    राष्ट्रगान ना गाने पर नहीं हो सकती सजा
    सीजेआई सूर्यकांत जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने बिजो इमैनुएल मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का हवाला देते हुए कहा कि तय किया गया था कि राष्ट्रगान ना गाने पर किसी को सजा नहीं दी जाएगी और यह अब भी लागू होता है।

    बिजो इमैनुअल केस: 3 छात्रों ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया

    कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वंदे मातरम से जुड़े कानून की व्याख्या करते समय 1986 के ‘बिजो इमैनुअल’ फैसले में तय सिद्धांतों को लागू किया जाएगा।

    दरअसल, 1986 के बिजो इमैनुअल बनाम केरल सरकार मामले में तीन छात्रों ने धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान नहीं गाया था। हालांकि वे राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहते थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा था कि केवल राष्ट्रगान न गाने के आधार पर उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता।

    ‘नक्सली’ शब्द पर सॉलिसिटर जनरल और मुरलीधर में बहस
    सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कृष्णा के वकील सीनियर एडवोकेट डॉ एस मुरलीधर के बीच तीखी बहस भी हुई। संविधान के तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया पर मुरलीधर की दलील के जवाब में मेहता ने ‘नक्सली’ शब्द का इस्तेमाल किया।

        मुरलीधर: अभी आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उसे वापस लें। यह कार्यवाही लाइव चल रही है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

        मेहता: मैंने कहा कि यही संवैधानिक तरीका है, न कि वह तरीका जो नक्सली चाहता है। और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है।

        मुरलीधर: “किसी बात पर विचार करना नक्सली होना नहीं है।

    इसके बाद जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर आतंकवादी होने का आरोप हो, तब भी संविधान के तहत उसके अधिकार बने रहते हैं।

    2026 वंदे मातरम के अपमान पर कानून बना
    24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। लंबे समय तक इसके अपमान पर कोई अलग कानून नहीं था, लेकिन 2026 के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम' बनाया।

    इस कानून के तहत 'वंदे मातरम' के गायन को जानबूझकर रोकने, इसमें बाधा डालने या इसका सार्वजनिक अपमान करने को दंडनीय अपराध माना गया है। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

    इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले की प्राचीर से 'वंदे मातरम' के पूरे 6 छंद गाए गए।

    केंद्र से मांगा जवाब
    सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल पर सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारियों के संबंध में कानून में दंड के प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए।

    आपको बता दें कि कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक टी एम कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी और कहा था कि वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आखिरी के चार अंतरे में स्पष्ट रूप से हिंदू देवी देवताओं की आर्चना का भाव है और एक धर्मनिरपेक्ष देश में इसे अनिवार्य कर देना संविधान का उल्लंघन है। केंद्र सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान और कानून के राज में विश्वास नहीं करते और उनकी सोच नक्सलवादी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय गीत की अहम भूमिका थी और इसे भुलाना नहीं चाहिए।

    तुषार मेहता ने क्या दलील दी?
    सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस नहीं जारी करने की मांग की. इस पर उन्होंने दलील दी कि यह सनसेशन को बढ़ावा देने वाला होगा. इसके बाद सुनवाई के दौरान ही जस्टिस बागची ने कहा कि  इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। 

    याचिकाकर्ता की बात से सहमत दिखा सुप्रीम कोर्ट
    इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दो पद गाए जाएं या छह पद गाए जाएं… यह सरकार से इतर कौन तय करेगा, कोई और तो नहीं कर सकता. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दखल दी. उन्होंने कहा कि लोगों की राय ली जानी चाहिए थी. इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह सही बात है। 

    2 सप्ताह में देना है जवाब
    इसके बाद वंदे मातरम के छह पद गाने की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दो सप्ताह के अंदर केंद्र को इस मामले में देना होगा जवाब. याचिकाकर्ता के वकील ने एसजी की ओर से दलील में नक्सलाइट शब्द का उपयोग करने पर भी गंभीर आपत्ति जताई। 

  • ​डिजिटल और पारदर्शी राजस्व प्रशासन: जनहित में सुशासन का नया अध्याय

    ​डिजिटल और पारदर्शी राजस्व प्रशासन: जनहित में सुशासन का नया अध्याय

    ​डिजिटल और पारदर्शी राजस्व प्रशासन: जनहित में सुशासन का नया अध्याय

    ​रायपुर

           राज्य सरकार का राजस्व विभाग आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटक है। भूमि संबंधी मामलों की जटिलताओं को समाप्त करने, प्रशासनिक तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाने और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से राजस्व विभाग द्वारा हाल ही में कई बड़े और दूरगामी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। ये सुधार न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम और सरल बना रहे हैं, बल्कि वर्षों से लंबित पड़ी समस्याओं का समयबद्ध व निष्पक्ष निराकरण भी सुनिश्चित कर रहे हैं।

    ​डिजिटल प्रणाली से सुगम हुआ रिकॉर्ड प्रेषण

          02 अप्रैल 2025 को जारी विशेष आदेश के तहत अब सभी भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में प्राप्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। भारसाधक अधिकारी को सत्यापनकर्ता का दायित्व सौंपते हुए अब समस्त राजस्व रिकॉर्ड ई-प्रणाली के माध्यम से मंगाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल से रिकॉर्ड के त्वरित संप्रेषण की सुविधा मिली है, जिससे कागजी औपचारिकताओं में होने वाला अनावश्यक विलंब पूरी तरह समाप्त हो गया है और प्रकरणों के निराकरण में अप्रत्याशित गति आई है।

    ​कृषि भूमि की अदला-बदली हुई आसान

           कृषकों और भू-स्वामियों को अपनी सुविधा अनुसार कृषि भूमि की परस्पर अदला-बदली करने का विधिक अधिकार संहित के तहत प्राप्त है। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और स्पष्ट बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2025 को नए मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए हैं। इससे किसानों को अपनी ज़मीन के बेहतर प्रबंधन में काफी सहूलियत मिल रही है।

    ​त्रुटि सुधार प्रक्रिया का सरलीकरण

           अक्सर राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय या मामूली त्रुटियों जैसे नाम, जाति, पता या फसल प्रविष्टि के कारण भू-स्वामियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 19 जुलाई 2024 की अधिसूचना के माध्यम से इन त्रुटियों के त्वरित सुधार हेतु सीधे तहसीलदार को सशक्त बनाया गया है। इस फैसले ने आम जनता के अदालती चक्करों और समय की बर्बादी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
        ​अवैध प्लाटिंग पर कड़ी नकेल

           जनवरी 2026 में राजस्व विभाग ने अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को कड़े निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति अब अवैध प्लाटिंग के खिलाफ समुचित व त्वरित कानूनी कार्यवाही कर रही है, जिससे आम खरीदारों के हितों की रक्षा हो रही है।

    ​पुराने परिपत्रों का निरस्तीकरण

          प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रासंगिक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 23 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा आवंटन से संबंधित 2019, 2020 और 2022 के पूर्व परिपत्रों एवं निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है।
            ​डिजिटल ई-प्रणाली, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और त्वरित निवारण की इस समावेशी नीति ने राज्य के राजस्व प्रशासन को एक नई दिशा दी है। यह कदम सुशासन की दिशा में एक सशक्त और जन-हितैषी प्रयास सिद्ध हो रहा है।

     ​विष्णु प्रसाद वर्मा
     सहायक संचालक

  • भिलाई में कॉलेज फीस के लिए बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटी, B.Tech छात्र-छात्रा गिरफ्तार

    भिलाई में कॉलेज फीस के लिए बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटी, B.Tech छात्र-छात्रा गिरफ्तार

     भिलाई

     छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में बीटेक के छात्र और छात्रा को पुलिस ने सोने की चेन छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस चुकाने के लिए दोनों ने अपराध को अंजाम दिया है।

    पुलिस ने बताया कि नेहरू नगर स्थित विद्या विहार कॉलोनी की रहने वाली 62 वर्षीय वृद्धा गीता देवी के साथ चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। प्रार्थी महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण वह अधिकांश समय घर पर ही रहती हैं और सुबह-शाम नियमित रूप से टहलने जाती हैं। रविवार की सुबह करीब छह बजे वह शिवाजी पार्क की तरफ टहलने के लिए निकली थीं। उसी समय उनकी चैन छीन ली गई।

     

  • उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिये बनेगी कमेटी

    उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिये बनेगी कमेटी

    भोपाल 

    प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये सहकारिता मंत्री  विश्वास कैलाश सारंग की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रमाणित एवं हाइब्रिड बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिये कार्य-योजना पर चर्चा की गई।

    मंत्री  सारंग ने कहा कि दलहन के बीजों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाना होगा। जिस प्रकार पिछले वर्ष 5 बीजों पर बीज संघ ने काम किया था, उसी प्रकार इस वर्ष कार्य-योजना बनाई जाये। दूसरे विभागों से क्या अपेक्षाएँ हैं उस पर एक पीपीटी तैयार करें। मंत्री  सारंग ने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी बनाकर उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार करने और इसके लिये अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने की रूपरेखा तैयार की जाये। हाई लेवल कमेटी में सहकारिता, कृषि, उद्यानिकी और कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी शामिल हों, जो एक माह में विस्तृत रूप से कार्य कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

    बैठक में बीज उत्पादन एवं विपणन में शासकीय संस्थानों की उपादेयता, प्रमुख फसलों की बीज आवश्यकता, उपलब्धता, प्रदेश में प्रमुख फसलों का बोया गया क्षेत्रफल, फसलवार अधिक व कम उत्पादकता वाले जिले, हाइब्रिड बीज-आवश्यकता, शासकीय योगदान एवं कार्य-योजना, आगामी 5 वर्षों के लिये बीज उत्पादन कार्यक्रम, उद्यानिकी हाईब्रिड बीजों के लिये आधारभूत संरचना विकसित करने, बीज उत्पादन एवं विपणन में वर्तमान बाधाएँ एवं समाधान जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

    बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त  के.सी. गुप्ता, सहकारिता आयुक्त  दीपक सिंह, संचालक कृषि  उमाशंकर भार्गव, उप सचिव  मनोज सिन्हा और प्रबंध संचालक बीज संघ  महेन्द्र दीक्षित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।